CBSE के 10-12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस को वापस करने की मांग
दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता से कहा वह अपनी मांग ज्ञापन के रूप में बोर्ड को दे
HC ने कहा CBSE 8 हफ्ते में फैसला ले कि क्या पूरी या कुछ हद तक फीस वापस की जा सकती है
CBSE ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सीबीएसई एक स्वयं वित्त पोषण संस्था है, यह केंद्र से धन प्राप्त नहीं करती है, हमारा पूरा काम परीक्षा शुल्क पर निर्भर करता है, परीक्षाओं के अलावा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी परीक्षा शुक्ल से ही करते है

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