*दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी* नाबालिग के साथ हुयी दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में थाना पश्चिम शरीरा में दर्ज मुकदमा पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त मकसूद अली पुत्र लाली उर्फ लल्ली निवासी कुरमियन का पुरवा, जजौली थाना पश्चिम शरीरा के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय एडीजे-9/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा ने अभियुक्त को दोषी पाया और आरोपी मकसूद अली को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 100,000/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गयाl

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