*विवाहिता की मौत के ज़िम्मेदार दहेज दानव को 10 साल की कैद*
*●कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को मिला सुकून*
*●एसपी अंकित मित्तल के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रही पुलिस*
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज सत्येंद्र प्रकाश पाण्डेय ने अभियुक्त पति को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी गोपाल शुक्ला ने बताया कि शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के पहरा गांव निवासी मेहंदी हसन ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वादी के अनुसार उसकी बहन नफीसा बानो को ससुरालीजन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 17 अक्टूबर 2017 को नफीसा के गंभीर रूप से जली होने पर जिला अस्पताल पहुँचाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वादी ने नफीसा की मौत के लिए ससुराली पक्ष को ज़िम्मेदार ठहराया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी चित्रकूट के अपर जिला जज सत्येंद्र प्रकाश पाण्डेय ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद धारा 498ए और धारा 304बी एवं धारा4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त हसन अली को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हज़ार अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।
*रिपोर्ट अभिलाष राम चित्रकूट*

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