जमशेदपुर : होटल अलकोर से देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार कोलकाता की युवती को मंगलवार को कुछ शर्तो के साथ जमानत मिल गई, जबकि होटल के मैनेजर धनंजय कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई।
प्रधान जिला सत्र व न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत में दोनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। फैसला मंगलवार को सुनाया गया। युवती की ओर से आनंद कुमार झा ने पक्ष रखा था। लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि न्यायालय ने जमानती आदेश में कहा है कि शहर छोड़ने से पहले युवती को अपना मोबाइल नंबर और स्थायी नाम-पता बिष्टुपुर थाना को उपलब्ध कराना होगा। जब उसे बुलाया जाए, उपस्थित होना होगा। अनुसंधान में पुलिस को सहयोग करना होगा। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसकी जमानत मंजूर हुई। 10 हजार के मुचलके और एक स्थानीय जमानतदार होने पर उसका जमानती पत्र भरा जाएगा। होटल मैनेजर को जमानत नहीं मिलने पर लोक अभियोजक का तर्क था कि मैनेजर का पद जिम्मेदार पद होता है। उसे होटल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। सबकुछ की जानकारी होने के उसने चुप्पी साधे रखा। युवती के वकील ने न्यायालय में कहा कि युवती के खिलाफ देह व्यापार का आरोप लगाया गया है, उसके पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। युवती को इस तर्क का लाभ मिला। होटल अलकोर मामले में होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल, रेलवे ठेकेदार राजेश मंगोतिया उर्फ लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी, शरद पोद्दार, दीपक अग्रवाल और राहुल अग्रवाल की जमानत अर्जी अदालत से खारिज की जा चुकी है। इन आरोपितों को अब राहत के लिए उच्च न्यायालय जाना होगा। एक अन्य आरोपित राजू भालोटिया की जमानत अर्जी पर जिला जज के न्यायालय में पांच जून को होनी है।
26 अप्रैल को देह व्यापार का केस हुआ था दर्ज
26 अप्रैल को होटल अलकोर मामले में डीएसपी अरविद कुमार की शिकायत पर बिष्टुपुर थाना में देह व्यापार संचालित किये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। होटल के रूम नंबर- 402 से कोलकाता की युवती को पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी शरद पोद्दार ने उसे 22 मार्च को कोलकाता से जमशेदपुर बुलवाया था। तब से वह होटल में रह रही थी। इसके बाद शरद पोद्दार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की गई।





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