वाराणसी। जमीन विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित मेहंदीगंज (मिर्जामुराद) निवासी उमाशंकर गुप्ता की जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज पीके सिंह की अदालत ने मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा के अनुसार मेहंदीगंज निवासी राजेश गुप्ता ने मिर्जामुराद थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका अपने बड़े पिता से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर मेरे बड़े पिता के लड़के रमाशंकर, उमाशंकर व संतोष गुप्ता दो जनवरी 2020 को रात में मेरे घर पहुंचे, जहां रमाशंकर ने मेरे पिता को गोली मार दी। इस दौरान उसके साथ उमाशंकर व संतोष गुप्ता भी मौजूद थे। गोली की आवाज सुनकर जब मेरी माँ और मैं वहां पहुंचे तो वह लोग वहां से भाग रहे थे। सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस उसके पिता को लेकर बीएचयू ट्रामा सेंटर ले गयी, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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