वाराणसी। प्रभारी जिला जज पीके सिंह की अदालत ने रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराने पर थाने में उपद्रव पथराव और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी प्रधान पति अजय कुमार यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में डीजीसी मुनीब सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता अशोक सिंह प्रिंस व अनिल सिंह ने पैरवी कि। इस मामले मै पहले ही तीन लोगो की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी एक कम्पनी के प्रोपाइटर अजिताभ रॉय है। हॉट मिक्स प्लांट रोड वर्क के लिए कैथी ने डाला था,काम न होने पर जब वह प्लांट शिफ्ट कर रहा था तब अचानक प्रधान पति अजय यादव,उसका भाई 10 साथियो के साथ एक लाख रुपये रंगदारी नही देने पर लाठी डंडो से पिटाई की रिवाल्वर छीन ली जब थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के वाद वादी और कम्पनी का मालिक बाहर निकले तब उन पर दोबारा हमला कर दिया।इस मामले में चौबेपुर पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार कार जेल भेज दिया था। अदालत ने दोनो पक्ष के सुनने वी पत्रावली के अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।

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