*उत्तर प्रदेश शासन ..
*शासनादेश के अंतर्गत प्रदेश में शराब की सभी अनुज्ञापी दुकानो पर काम करने वाले सभी विक्रेताओं(सेल्समैन) का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य..*
*सभी सेल्समेनों के नाम पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश ज़ारी..*
*किसी भी विक्रेता का पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव पाए जाने पर विक्रेता को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा..*
*जिससे सेल्समैन उत्तर प्रदेश में कही भी विक्रेता के रूप में नही कर पायेगा काम..*
*सेल्समैन द्वारा दुकान पर किसी भी प्रकार की अनिमियतता किये जाने पर नियमानुसार दंड का प्रवधान..*
*आबकारी अधिनियम की धारा 60क के अंतर्गत मृत्यदंड तक का प्रावधान…*
*उक्त संबंध में शासन धारा 60क की जानकारी हेतु दुकान के प्रत्येक अनुज्ञापी को शासन के पत्र की छायाप्रति भी प्राप्त कराने के निर्देश ज़ारी….*
*सभी जिलों में जल्द शुरू को होगा सेल्समेनों का वेरिफिकेशन…*
आदेश के बाद आबकारी विभाग ने कसी क़मर…





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