व्यापारियों के टैक्स भुगतान व अनियमितता पर शासन सख्त, अब 2017 से ई-वे बिल की होगी जांच-
प्रयागराज- वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत व्यापारियों के टैक्स भुगतान व अनियमितता करने के प्रकरण में शासन का रुख कड़ा होता जा रहा है। अब वर्ष 2017 से व्यापारियों के ई-वे बिल समेत चार बिंदुओं की जांच विभागीय अधिकारी करेंगे। इसमें गड़बड़ी होने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन सभी बिंदुओं का विवरण भी संबंधित अधिकारियों को जीएसटीएन पोर्टल पर भरना होगा। यह निर्देश वाणिज्यकर कमिश्नर ने दिया है।
जीएसटी कानून में लगातार हो रहा संशोधन : जीएसटी जुलाई 2017 में लागू हुआ। उसके बाद इस नए कानून में एक हजार से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इतने संशोधनों के बावजूद तमाम पेचदगियां अभी भी प्रवधानों में हैं, जिससे व्यापारी परेशान होते हैं।
जांच से व्यापारियों की बढ़ेगी परेशानी : वाणिज्यकर कमिश्नर द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक व्यापारियों को माल परिवहन के लिए जारी हुए ई-वे बिल समेत चार बिंदुओं पर जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसमें जीएसटीआर-1 में कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) में दिखाई दे रही है और व्यापारियों ने जीएसटीआर-3बी में कितनी आइटीसी ली, जीएसटीआर-2ए में 11 तारीख तक भरे जाने वाले विवरण के मुताबिक ही जीएसटीआर-3बी में आइटीसी ली गई है अथवा नहीं, टीडीएस, टीसीएस और जीएसटीआर-3बी की आइटीसी में अंतर है कि नहीं, इसकी भी जांच शामिल है। जांच से व्यापारियों की परेशानी बढ़ेगी।
बोले, वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर : वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार त्रिपाठी का कहना है कि जीएसटीएन पोर्टल पर सभी चीजें दिखाई देती हैं। हालांकि, यह कहा गया है कि चारों बिंदुओं पर व्यापारियों की जो जांच हो रही है। उसमें गड़बड़ी, रिकवरी आदि से संबंधित विवरण अधिकारी पोर्टल पर दिए गए माड्यूल पर फीड करेंगे।
क्या कहते हैं व्यापारी नेता : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि यह नया कानून था। इसलिए शुरुआती दौर में व्यापारियों को समझने में दिक्कत हुई। आइटीसी के लेनदेन और ई-वे बिल की गड़बड़ियां भी संभव हैं। ऐसे में कार्रवाई करते समय शासन को व्यापारियों की परेशानी का भी ख्याल रखना चाहिए।

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