*वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।*
*1.* वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा समूह आवास मानचित्र कुल 174 स्वीकृत किये गये है, सर्वप्रथम 1984 में मानचित्र स्वीकृत किया गया था।
*2.* स्वीकृत 174 आवासों में विचलन के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्माणकर्ता/विकासकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया।विकासकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र से मौके पर विचलन किया गया है तो उसे विलम्बतम 07 दिवस में स्वयं हटा लें अन्यथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
*3.* वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा स्वीकृत समूह आवासों की स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष स्थलीय जॉच हेतु जोनल अधिकारियों की टीम गठीत की गयी। गठित टीम द्वारा 07 दिवस में स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष मानको के सापेक्ष स्थलीय जॉच रिपोर्ट मॉगी गयी।
*4.* कानून व्यवस्था बिगड़ने की अप्रिय स्थिति से बचने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी एवं जिला मजिस्ट्रेट को पत्र के माध्यम से स्थायी मजिस्ट्रेट तथा स्थायी सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में न्यूनतम एक कम्पनी पुलिस एवं पी0एस0सी0 बल स्थायी रूप से वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के साथ आबद्ध करने हेतु मॉग की गयी है। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता जिनकी परीक्षा में ड्यूटी उन्हें मुक्त करे जिससे अभीयान प्रभावी रूप से चलाया जा सके।
*5.* वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा स्वीकृत 174 समूह आवास के प्रकरणों की सूची के साथ अग्नि सुरक्षा के मानक के जॉच हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी को पत्र प्रेषित किया गया।

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