July 6, 2026

लॉक-डाउन में किसान फसलों की कटाई, मड़ाई व ढुलाई कर सकेंगे- जिलाधिकारी*

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वाराणसी :*किसानों व मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग मेन्टेन करते हुए अपने गांव/क्षेत्र में कटाई/मड़ाई किया जा रहा है तो उनको किसी प्रकार के पास/अनुमति की बाध्यता नही है-कौशल राज शर्मा*

*कम्बाईन हार्वेटर अपने ड्राइवर तकनीशियन/श्रमिक टैक्टर ट्राली सहित बिना पास/अनुमति के कटाई/मड़ाई करते रह सकते है*

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 वायरस की आपदा के लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान रबी 2019-20 की फसलों की कटाई के सम्बन्ध में निर्देश दिया हैं कि किसानों व मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग मेन्टेन करते हुए अपने गांव/क्षेत्र में कटाई/मड़ाई किया जा रहा है तो उनको किसी प्रकार के पास/अनुमति की बाध्यता नही है।साथ ही यदि कम्बाईन हार्वेटर किसी जनपद में उपलब्ध है, वह चाहे अन्य जनपद/अन्य प्रदेश में पंजीकृत हो उनकी उपलब्धता के जनपद में हार्वेटर अपने ड्राइवर तकनीशियन/श्रमिक टैक्टर ट्राली सहित उस जनपद जहां भौतिक रूप से उपलब्ध है, उनमें बिना पास/अनुमति के कटाई/मड़ाई करते रह
सकते है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि फसलों की कटाई, मड़ाई हेतु रीपर, स्ट्रा-रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर-ट्राली एवं अन्य संगत कृषि उपकरणों के प्रयोग तथा भण्डारण एवं मण्डी स्थल तक कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु पास/अनुमति की आवश्यकता नही होगी ।