वाराणसी/दिनांक 01 अगस्त,2020*मकान में उचित व्यवस्था न होने के कारण होम आइसोलेशन का आदेश निरस्त करने का रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी का आदेश न मानना पड़ेगा भारी-जिलाधिकारी*
*ऐसे लोगो पर महामारी अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा -कौशल राज शर्मा*
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड के रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी को यदि लगता है कि कोविड के मरीज के मकान में अलग से कमरा और शौचालय की व्यवस्था नहीं है और उसका घर होम आइसोलेशन के लिए उचित नहीं है और यह पाते हैं कि उनमें लक्षण है तो उनके द्वारा होम आइसोलेशन निरस्त कर अस्पताल भेजा जाता है।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि होम आइसोलेशन निरस्त होने के पश्चात अस्पताल भेजे जाने के रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी का आदेश न मानने वालों पर महामारी अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा।

More Stories
वाराणसी में क्रिकेट कोच को दिनदहाड़े गोली मारने से मचा हड़कंप-
शिवपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ,भगवानपुर के पास ब्रिज के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से रामविलास (24)पुत्र मटरु यादव निवासी काजी सराय, हरहुआ की मौत-
स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं उपलब्ध सेवाओं के आधार पर मरीजों को हर संभव चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही- सीएमओ