राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को
राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी बैक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का किया जाएगा निस्तारण
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद के तत्वाधान में दिनांक 11.12.2021 को प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय, इलाहाबाद व समस्त तहसीलो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी बैक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझ्ाौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। समस्त वाद कारियो से अनुरोध है कि वे अपने मुकदमों के तस्दीक अपने अधिवक्ता के द्वारा उचित माध्यम से लोक अदालत के आयोजन से पूर्व संपन्न करा लें, जिससे उनके मुकदमो का निस्तारण किया जा सके। यह जानकारी श्रीमती प्रज्ञा सिंह- द्वितीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई।
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