वाराणसी : सोयेपुर स्थित पांच बीघा जमीन की पंचायत कराने के नाम पर भाजपा नेता व शराब कारोबारी महेश जायसवाल से रंगदारी के मामले में आरोपित गाजीपुर के करंडा ब्लाक प्रमुख रिंकू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश पीके सिंह की अदालत ने मंजूर कर लीं। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता संजीव वर्मा ने पक्ष रखा।
जानकारी के मुताबिक शराब व्यवसायी महेश जायसवाल ने कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सोयेपुर में उसकी पांच बीघा जमीन थी। जिसका विवाद सारनाथ निवासी अजय गुप्ता व महाबीर गुप्ता के साथ चल रहा था। इस विवाद को हल करने के नाम पर अजय गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख करण्डा गाजीपुर रिंकू सिंह व तनुज पांडेय ने उसे पीडब्ल्यूडी आफिस के पास बुलाया और कहा कि विवाद सलटा दो, जिसके लिए उन्हें एक करोड़ देना पड़ेगा। इस बीच अभिषेक सिंह ‘हनी’ ने कहा कि इस मामले को मैनेज करवा देगा। जिसके लिए ढ़ाई लाख देना होगा और 50 हजार रुपये ले लिये। इसपर उसने पैसा न होने की बात कहा तो आरोपित ने पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए डेढ़ लाख रुपये पहुंचने की बात कहकर धमकी देते हुए वह से चले गए।

More Stories
वाराणसी में क्रिकेट कोच को दिनदहाड़े गोली मारने से मचा हड़कंप-
शिवपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ,भगवानपुर के पास ब्रिज के नीचे ट्रेन की चपेट में आने से रामविलास (24)पुत्र मटरु यादव निवासी काजी सराय, हरहुआ की मौत-
स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं उपलब्ध सेवाओं के आधार पर मरीजों को हर संभव चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही- सीएमओ