RTI :-(National)
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*यदि जन सूचना पदाधिकारी जवाब न दे और एक्ट की अवहेलना करे, तो करवाएं F.I.R.*
🔹️ “सूचना आयोग की शक्तियां और आवेदकों के अधिकार” पर आयोजित RTI वेबिनार में कोविड-19 में वर्चुअल माध्यम से सूचना का अधिकार कानून की दी गई जानकारी ।
🔹️सूचना का अधिकार कानून की जानकारी के साथ अन्य लीगल नाॅलेज को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान में संपन्न हुआ जूम मीटिंग का 83वां एपिसोड ।
🔹️कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए राजस्थान से RTI एक्टीविस्ट ताराचंद जागिड़ एवं उत्तराखंड से वीरेन्द्र कुमार ठक्कर ने रखे विचार ।
🔹️सूचना आयोग के आदेश के बावजूद अनुपालन न होने पर सूचना आयोग की शक्तियाँ और अपीलार्थी के अधिकार संबंधी कानूनी जानकारी के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए ताराचंद जागिड़ ने बताया कि किस प्रकार भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत् गैर जिम्मेदार लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर थाने में F.I.R.दर्ज करवाई जा सकती है । और अगर थाना F.I.R. दर्ज करने से मना करे ,तो सीधे निचली अदालत में जाकर RTI अधिनियम की अवहेलना करने के विरूद्ध एवं सेवा आचरण नियम के विरूद्ध आचरण करने के लिए धारा-166, 188 एवं 420 के तहत् दर्ज करवाए जा सकते हैं केस ।
🔹️ RTI के इस वर्चुअल वेबिनार में मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह की काफी प्रशंसा हुई जिन्होंने “सूचनाधिकार” को काफी हद तक संवैधानिक शक्ति प्रदान कर प्रभावी बनाया ।
सुशील झा





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