अपडेट:-
*मुख्यमंत्री केजरीवाल को एमपी-एमएलए कोर्ट से एक मामले में लगा झटका, जज पीके जयंत ने गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में उनकी तरफ से दण्ड प्रक्रिया संहिता 321 के अंतर्गत प्रस्तुत केस वापसी की अर्जी की खारिज, फिलहाल सीएम को दोनो मामलों में मामूली धाराएँ होने के चलते कोर्ट से मिली जमानत,कोर्ट ने केस वापसी की अर्जी खारिज करने के पश्चात गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में अरबिंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया चार्ज,अब साक्ष्य के बिंदु पर तीन नवम्बर को होगी सुनवाई, वहीं मुसाफिरखाना थाने से जुड़े केस में केस वापसी/उन्मोचन अर्जी पर तीन नवम्बर को होगी सुनवाई, जज पीके जयंत की अदालत ने अरबिंद केजरीवाल से जुड़े दोनो मुकदमो में तय की अगली तारीख।*





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