July 22, 2026

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा-

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*मीरजापुर पुलिस*

*प्रेस नोट*

दिनांकः 30.09.2022

*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा —*

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई । जिसके फलस्वरूप महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांकः26.01.2019 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी(वादी की) पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई थी । जिसमें थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नामजद अभियुक्त को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फॉस्ट ट्रैक कोर्ट, मीरजापुर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

*अभियुक्त का नाम पता—*

राजा बाबू पुत्र संगम लाल निवासी जोधीपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर ।

*अभियोग —*

मु0अ0सं0-27/19 धारा 376 भादवि थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर ।