June 14, 2026

प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुराचार करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- (पचास हजार) रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया-

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POCSO Conviction

 

*”प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुराचार करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- (पचास हजार) रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।*

 

*थाना भेलूपुर काशी-जोन कमिश्नरेट वाराणसी*

 

अवगत कराना है कि थाना भेलूपुर, अंतर्गत को अभियुक्त द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुराचार की घटना करने के संबंध में तहरीरी सूचना के आधार पर थाना भेलूपुर पर मु0अ0सं0 153/2022 धारा 376ए, बी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट बनाम् सोनू यादव पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर द्वारा पूर्ण कर माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी । उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय वाराणसी में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-30.09.2022 को मा0 न्यायालय स्पsशल जज, पॉक्सो मेन, वाराणसी द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

 

*दण्डित आरोपी का नाम व अभियोग-*

1. सोनू यादव पुत्र मुन्नूलाल नि0 नई बस्ती रेवड़ी तालाब] थाना भेलूपुर] वाराणसी

(मु0अ0सं0 153/2022 धारा 376ए, बी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी )

 

मीडिया सेल

कमिश्नरेट वाराणसी