*कार्यालय पुलिस अधीक्षक वाराणसी, ग्रामीण*
*प्रेस नोट*
*दिनांक-24.06.2022*
*पाक्सो एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 28,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी*
दिनांक 24-06-2022 को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना चौबेपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना चौबेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं 96/15 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त बृजेश पुत्र विदेशी निवासी गोवरहा थाना चौबेपुर वाराणसी ग्रामीण मा0 विशेष न्या0 (पाक्सो एक्ट) वाराणसी द्वारा धारा 363 भा0द0वि0 में 03 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3000/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रुपये का अर्थदण्ड, धारा 376 में दण्डित न करके धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000/-रूपये से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सोशल मीडिया सेल*
*जनपद वाराणसी*
*ग्रामीण*

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