June 14, 2026

न्यायालय ने अरुण पाठक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से किया इंकार-

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*न्यायालय ने अरुण पाठक के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से किया इंकार*

 

वाराणसी।

 

विश्व हिंदू सेना के खिलाफ भेलूपुर थाना में दर्ज एफ आई आर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने से इंकार किया ।

 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

मालूम हो कि बीते 18 अगस्त को कौस्तुभ त्रिपाठी नामक युवक ने विश्व हिंदू सेना प्रमुख अरुण पाठक के खिलाफ भेलूपुर थाने में आई पी सी की धारा 419, 420, 406 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया था। उक्त प्रकरण में अरुण पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आरबी सिंह ने कोर्ट को बताया कि मामले में सजा 7 साल से कम है अतः CRPC की धारा 41 A का लाभ देते हुए अभियुक्त अरुण पाठक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और FIR रद्द की जाए।

कोर्ट ने FIR रद्द करने से मना करते हुए पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और धारा 41 A CRPC के पालन का आदेश दिया है जिसमें सजा 7 साल से कम होने एवं जांच में सहयोग करने पर गिरफ़्तार न किया जाए।