*नाबालिग लड़की के शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को दस साल की कड़ी कैद की सजा*
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष शर्मा की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में बड़ागांव थाना क्षेत्र के विसईपुर गांव निवासी अभियुक्त जिल्ले हाशमी को दस साल के सश्रम कारावास एवं 54 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जिल्ले हाशमी द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।अभियुक्त जिल्ले हाशमी बड़ागांव बाजार में सिलाई-कढ़ाई का काम करता था। आठ जून 2014 को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर मुंबई भगा ले गया। वहां उक्त लड़की के साथ जिल्ले हाशमी ने शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बड़गांव पुलिस गिरफ्तारी में जुटी तो जिल्ले हाशमी ने अदालत में समर्पण कर दिया। पुलिस ने नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का अदालत ने जिल्ले हाशमी का दोषी पाया।

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