June 26, 2026

नवजात शिशु की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर-

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*नवजात शिशु की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर*

 

आरोपी मामा का था भांजी से अवैध संबंध, बच्चा होने पर भय से उस नवजात शिशु को रास्ते में फेक दिया था।

 

वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने नवजात शिशु की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। छोटी पियरी थाना चौक निवासी आरोपी राजेश श्रीवास्तव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरक्षी रंजन प्रसाद को 12 अक्टूबर 2022 को थाना कार्यालय से सूचना मिली कि छोटी पियरी में स्थित मकान के सामने एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है व जनता की काफी भीड़ एकत्रित है। सूचना पर आरक्षी रंजन प्रसाद मय हमराह के साथ मौके पर पहुंचा तो उक्त मकान के सामने काफी भीड लगी हुई थी तथा एक नवजात शिशु का नग्न शव पड़ा हुआ था जिसकी सूचना उसके द्वारा उच्चधिकारियों को दी गई। इस घटना के संबंध में उसके द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ व गोपनीय रूप से गहनता से जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि छोटी पियरी मकान में रहने वाले किरायेदार की पुत्री जो अविवाहित हैं का उसके ही मामा से अवैध संबंध है। उक्त लड़की गर्भवती भी प्रतित हो रही थी, हो सकता है कि यह कृत्य उन्ही दोनों के द्वारा किया गया हो। उक्त लड़की से वार्ता किया गया तो वह लड़की घबरा गई तथा पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए बताएं कि मेरा, मेरे ही मामा से अवैध संबंध था तथा उसी से गर्भवती हो गई थी। इस बात की जानकारी उसने अपने मामा को दी तो उन्होंने मुझे दवा दी। दवा लेने के बाद 12 अक्टूबर 2022 की सुबह 4:00 बजे के लगभग मुझे बच्चा हुआ। हम लोगों ने लोग आज के भय से उस नवजात शिशु को रास्ते में फेक दिया।