ताजमहल विवाद का हाईकोर्ट में पटाक्षेप हो गया है। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने को लेकर दाखिल की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिज डीके उपाध्याय की बेंच ने याचिका को खारिज किया है। वही, बेंच ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकारा भी है।
बता दें ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता को फटकारा है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए कहा, PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। ताजमहल किसने बनवाया जाकर रिसर्च करो। कोर्ट ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ, PHD करो, रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास कोर्ट आना
हाईकोर्ट के जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा ? ताजमहल कब बना,किसने बनवाया,जाओ पढ़ो पहले जानकारी हासिल करो। जस्टिस उपाध्याय ने कोर्टरूम में सवाल पर सवाल दागे, उन्होने कहा PIL व्यवस्था का मजाक मत बनाओ।





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