जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की बैठकों की बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
RTI के तहत केवल कॉलेजियम के अंतिम निर्णय ही सार्वजनिक किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फै़सला।
RTI के तहत 12 Dec 2018 को कॉलेजियम की बैठक के डिस्कशन की जानकारी मांगने से जुड़े मामले में SC का फ़ैसला।
केंद्रीय मंत्रियों द्वारा कॉलेजियम पर दिए बयान से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज।
SC ने अटॉर्नी जनरल से कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने कॉलेजियम के ख़िलाफ़ जो बयान दिए हैं, उससे अच्छा संदेश नहीं गया है।
◆ SC – “सरकार को जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम के सिस्टम का पालन करना चाहिए”
SC ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप सरकार को सलाह दे कि सरकार उन क़ानूनी सिद्धांतों के तहत की काम करे, जिसे SC ने तय किया है।





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