गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फेरते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी है। हार्दिक के पास सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं लेकिन इसके लिए उनके पास बेहद कम वक्त बता है।
गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही हार्दिक पटेल को निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। हार्दिक ने 8 मार्च को दायर अपनी याचिका में अपील की थी कि उन्हें देशद्रोह के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी जाए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी यह अपील खारिज करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अब हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल को कांग्रेस गुजरात के जामनगर से चुनाव में उतारने की तैयारी में थी।

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