April 16, 2026

कोविड के बढ़ते प्रकोप के कारण जिले में धारा-144 लागू- सुशील झा

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दुमका:-(झारखंड)

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*कोविड के बढ़ते प्रकोप के कारण जिले में धारा-144 लागू*

 

🔹️ दुमका में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत् संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजनों के बचाव हेतु जिले के अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री महेश्वर महतो द्वारा संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अगले आदेश तक लागू किया गया है धारा-144 ।

 

🔹️ 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध ।

 

🔹️ 65 वर्ष के बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों को अपरिहार्य कारणों के अलावे घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक ।

 

🔹️ भीड़ भाड़ वाले स्थानों, शहरी क्षेत्र, हाट-बाजार , चौंक-चौराहों, दुकानों इत्यादि पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य ।

 

🔹️ बिना किसी पूर्वानुमति के , किसी प्रकार का धरना , प्रदर्शन, जुलूस , धार्मिक सभा , सामूहिक भोज , रैली आदि पर होगा पूर्ण प्रतिबंध ।

 

🔹️ उक्त निषेधाज्ञा व निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 के तहत् होगी कार्रवाई ।

 

 

सुशील झा