डी एम गौतमबुद्ध नगर तलब
कोर्ट ने पूछा-रेरा अथारिटी की वसूली आदेश पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई
प्रयागराज 28सितंबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को 4अक्टूबर को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पूछा है कि रेरा अथारिटी ने ढाई साल पहले वसूली आदेश जारी किया था।उसपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रिया कपही की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी यह भी बतायें कि ऐसे कितने मामले है जिनमें वसूली कार्रवाई नहीं हुई है।
कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की अकर्मण्यता के कारण हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही है। जिससे अनावश्यक रूप से मुकद्दमे बढ़ रहे हैं। प्रश्नगत मामले में ढाई साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका की सुनवाई 4अक्टूबर को होगी।

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