किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को 12 वर्ष की मिली कैद की सजा-
प्रयागराज- यह मामला प्रयागराज का है किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और जबरन निकाह व दुष्कर्म करने के आरोपित रिजवान अहमद उर्फ रिंकू को 12 वर्ष की कैद से दंडित किया गया है। अभियोजन का आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो पूनम ने 12 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अतरसुइया थाने का है मामला : यह घटना प्रयागराज शहर के अतरसुइया थाना क्षेत्र में जनवरी 2018 को हुई थी। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक लड़की स्कूल गई थी। वहीं से आरोपित रिजवान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। फिर जबरन निकाह किया। अभियोजन ने वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों का परीक्षण कराकर मामले को साबित किया।
जानलेवा हमले में दंपती को मिली अग्रिम जमानत : प्रयागराज जिला न्यायालय ने जानलेवा हमला करने के आरोपित रूद्र प्रसाद और उनकी पत्नी दुर्गा देवी की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित के अधिवक्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर शर्तों के साथ आरोपितों की जमानत स्वीकार किया। कोर्ट ने शर्त रखी कि आरोपित प्रकरण में विवेचना के दौरान सहयोग करेंगे। गवाहों पर अनुचित दबाव नहीं डालेंगे। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होते ही अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे और विचारण में सहयोग प्रदान करेंगे। कोर्ट के आदेश के बिना देश छोड़ने की अनुमति नही होगी। आरोपित दंपत्ति यदि इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो स्वीकृत जमानत निरस्त कर दी जाएगी। थाना हंडिया में तीन अप्रैल 2022 को अर्जुन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उपरदहा के रहने वाले रूद्र प्रसाद और उनकी पत्नी दुर्गा देवी घर पर चढ़कर उनकी बेटी, पत्नी और उस पर प्राणघातक हमला किया था।
हमले के आरोपित को सशर्त जमानत : प्रयागराज में जानलेवा हमला करने के आरोपित अदनान की जमानत अर्जी शर्तों के साथ कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अपर सेशन जज राम किशोर शुक्ल ने आरोपित के अधिवक्ता विकास गुप्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, विवेचक के द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और सबूतों के अवलोकन करने के बाद नैनी जेल में निरूद्ध आरोपित को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
टिकरी उपरहार का मामला : टिकरी उपरहार के रहने वाले आरोपित अदनान के विरुद्ध 21 अप्रैल 2022 को मोहम्मद शशी अहमद ने थाना पुरामुफ्ती में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि शाम छह बजे रोजा इफ्तार के लिए तैयार होकर अपने घर के बाहर बैठे था। तभी आरोपित ने कई लोगों के साथ लाठी,डंडा व तमंचा लेकर जानलेवा हमला कर दिया। इससे उसे गंभीर चोट आई। कोर्ट ने शर्त रखी कि विचारण के दौरान प्रत्येक नीयत तिथि पर आरोपित कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित रहेगा। गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा। यदि आरोपित शर्तों का उल्लंघन करता है तो जमानत का हकदार नही होगा।

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