June 22, 2026

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी- शरद पांडेय

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कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

संख्या- 1321 /जे0ए0 ।।।-2021

दिनांक:- 09 जनवरी, 2022

आदेश

1

रहेगी।

‘नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान समय में

कोरोना का संकमण पुनः तेजी से बढ़ रहा है तथा जनपद वाराणसी में कोरोना से संकमित व्यक्तियों की संख्या

प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है साथ ही जनपद वाराणसी में कोरोना से संकमित कुल व्यक्तियों की संख्या

1000 से ऊपर हो गयी है। इस सम्बन्ध में समीक्षा करने के उपरान्त पाया गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम

हेतु मुख्य सचिव महोदय, गृह (गोपन) अनुभाग-3. उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्याः

15/2022-सीएक्स-3, दिनांकः 04 जनवरी, 2022 को तत्काल जनपद में लागू कराने की आवश्यकता है साथ ही

इस शासनादेश में दिये गये प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि

कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

अतएव कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए कोरोना संकमण की रोकथाम हेतु मुख्य

सचिव महोदय, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्याः

15/2022-सीएक्स-3, दिनांक: 04 जनवरी, 2022 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्देश पारित किये

जाते हैं :-

जनपद वाराणसी में कक्षा-10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं, या

टी0वी0. हृदय से सम्बन्धित रोग, या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, या जो पूर्व में कोरोना से

संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित

किया जाता है।

2 जनपद में रात्रि कालीन कर्फयू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा। रात्रि 10.00 बजे के

उपरान्त बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय

आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3 जनपद वाराणसी में कक्षा-10 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यू0पी0 बोर्ड/

सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु

दिनांकः 16.01.2022 तक बन्द किया जाता है। इन विद्यालयों में ऑन लाइन कक्षा संचालन की स्वतंत्रता

4 जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक

स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें,

ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें।

5 जनपद के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल

आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। पर्यटन की

दृष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की

अनुमति दी जाती है, परन्तु इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा।

6 गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना

प्रतिबंधित किया जाता है तथा इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द

करने के आदेश दिये जाते हैं।

7 रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड हेतु स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज विशेष रूप

से लोगों की लाईन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित करायेंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक

कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।

8 जनपद में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में

केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा।

9 विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त तहसील दिवस/

थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित हो गयी है। इसलिए जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की

शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी तथा इस शिकायत पेटिका को प्रतिदिन

शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जायेगा और नियमानुसार

समुचित एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए इन शिकायतों का ससमय समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।

10 निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिनांक: 15.01.2022 तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा एवं 05 व्यक्तियों से

अधिक एक साथ जन-सामान्य से सम्पर्क करने पर रोक लगाई गई है, इसका कड़ाई से अनुपालन सभी

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों (पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर

नगर मजिस्ट्रेट आदि ) द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

11 सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से

ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का

प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जायेगी। इसका अनुपालन

थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा। दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के

द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित

किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर कराया

जाये।

12 जनपद के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को

बन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

-2-

 

13 ऑटो रिक्सा/ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से

अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जायेगा।

14 जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके सभी दुकानदार,

दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई

सामग्री क्रय-विक्रय नहीं की जायेगी।

15 आदेश जारी होने के 01 सप्ताह तक जन सामान्य को मास्क का प्रयोग करना कड़ाई से लागू किया

जायेगा तथा 01 सप्ताह के उपरान्त यदि लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, तो उसके बाद जुर्माना

अधिरोपित करने की कार्यवाही एवं महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005

के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

16 01 सप्ताह की मास्क प्रयोग की समीक्षा के उपरान्त यदि पाया गया कि जनपद के जिस भी मार्केट, मॉल

या अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने ग्राहकों, दुकानदारों एवं कर्मचारियों का

आना-जाना है तो ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान को कुछ दिन के लिए बन्द करने पर भी विचार किया

जायेगा। साथ ही जिन वाहनों ऑटो रिक्सा/ई-रिक्सा आदि में चालक एवं सवारियों द्वारा मास्क नहीं

लगाया जायेगा, उन पर भी प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जायेगा।

17 जनपद में सभी प्रकार के रेगुलर, कांट्रेक्चुअल, एड-हॉक कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों का मास्क

पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को मास्क नहीं पहनने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही की जायेगी साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन

रोके जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।

18 सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य सभी प्रकार की दुकानों में दो

गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित

व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।

19 कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं एवं धार्मिक

स्थानों में अनिवार्य होगी। दिनांक: 10.01.2022 की सायंकाल तक कोविड हेल्प डेस्क प्रत्येक स्थानों पर

लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांकः 11.01.2022 के उपरान्त जिस भी कार्यालय में कोविड हेल्प

डेस्क स्थापित नहीं पाया जायेगा, उसके कार्यालयाध्यक्ष तथा जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्प

डेस्क नहीं होगा, उनके मालिक पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005

के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। धार्मिक स्थानों पर भी कोविड हेल्ड डेस्क नहीं लगाये जाने पर

सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। कोविड हेल्प डेस्क पर सेनेटाइजर तथा अतिरिक्त

मास्क की व्यवस्था रखी जाये, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने आये तो उसे मास्क दिया जा

सके। इसी प्रकार सभी यात्री वाहन स्वामियों द्वारा भी अतिरिक्त मास्क एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी

जाये।

.

20 अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2397/

पॉच-7-2021, दिनांक: 03 जनवरी, 2022 द्वारा कोविड-19 से सम्बन्धित संकमण की जांच हेतु निम्नवत

फीस निर्धारित की गयी है

कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु

निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच रू0 700/- (सात सौ रूपये

की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की मात्र जी0एस0टी0 सहित)

जांच कराने पर दर

निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर रू0 900/- (नौ सौ रूपये

मात्र जी0एस0टी0 सहित)

यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को रू0 500/- (पांच सौ रूपये

सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर

मात्र जी0एस0टी0 सहित)

निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व टूनॉट के परीक्षण के मूल्यों हेतु

एंटीजन टेस्ट ₹250 मात्र

₹1250 मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु ₹200 मात्र अतिरिक्त)

टूनॉट

निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरों को सन्दर्मित एच0आर0

सीटी स्कैन की जाँच करने की दर (पी0पी0ई0 किट एवं सेनिटाईजेशन व अन्य व्यय सहित)

16 Slice तक

रू0-2,000.00

16 से 64 Slice तक

रू0-2,250.00

64 Slice से अधिक

रू0-2,500.00

उक्त के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में दी

गयी उक्त व्यवस्था के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसका उल्लंघन जिस किसी के द्वारा भी

किया जायेगा, उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के

अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

21 शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शतों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:-

(क) बन्द स्थानों पर हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य

होगी। ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का

उपयोग एवं कोविड- 19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी । कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से

प्राप्त की जायेगी। यह अनुमति जारी करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष को अधिकृत

किया जाता है। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के

द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(ख) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क

की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य

सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। राजनैतिक

कार्यक्रमों को छोड़कर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से प्राप्त की

जायेगी। यह अनुमति जारी करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता

है। अनुमति की शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की होगी ।

22 आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक आयोजन की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर

अथवा आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी (नगर) कार्यालय से ली जायेगी।

23 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों/9वीं की कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों का टीकाकरण तेजी

से हो, इसके लिए टीकाकरण के उद्देश्य से ऐसे छात्रों को टीकाकरण केन्द्रों व विद्यालयों पर जाने हेतु

अनुमति होगी। साथ ही टीकाकरण के अगले दिन इन्हें अनिवार्यतः अवकाश उक्त विद्यालय द्वारा दिया

जायेगा। जिस कक्षा का जिस दिन टीकाकरण है, उस दिन उस कक्षा की पढ़ाई संचालित नहीं होगी।

24 जनपद के समस्त होटल एवं लॉज प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा भी अनिवार्यतः

कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा। यदि उनके होटल/ लॉज में ठहरे किसी भी गेस्ट में कोविड

के लक्षण पाये जाते हैं तो उनके द्वारा निकटतम अस्पताल अथवा काशी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर में

संचालित लैण्ड लाईन नम्बर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944,

0542-2720005) तथा हेल्प लाईन नम्बर-1077 पर तत्काल सूचना दर्ज कराते हुए अस्पताल में भर्ती

कराया जाएगा ।

25 जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन

करेगा। यथासम्भव सार्वजनिक स्थानों पर अनुमन्य समयावधि में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह

इकट्ठा नहीं होंगे।

यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

अधिनियिम-2005 के कम में जारी किए जा रहे हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर

महामारी अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल

प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना

सम्भव नही है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रुप से पारित किया जा रहा है।

इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे

वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर से ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी

द्वारा लिया जा सकेगा।

आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास

अधिकारियों/अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी वाराणसी द्वारा किया जायेगा। इस

आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक

जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जायेगी।

यह आदेश दिनांक 20.01.2022 तक प्रभारी रहेगा ।

मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक: 09.01.2022 को जारी किया गया।

 

(कौशल राज शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।