April 17, 2026

ऊंट के मौत मामले में जिलाधिकारी का बयान-

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वाराणसी/दिनांक 24 जुलाई, 2022(सू0वि0)

 

*ऊंट के मौत मामले में जिलाधिकारी का बयान*

 

*डीएम ने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को ऊंट का पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराने हेतु निर्देशित किया*

 

*प्रकरण में कोई लापरवाही फाउंडेशन या पशु चिकित्सक के स्तर पर हुई है, तो उसकी रिपोर्ट सोमवार तक तलब किया है*

 

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिशनरेट थाना रामनगर अंतर्गत मुकदमा संख्या 114/2022 पशु क्रूरता अधिनियम में पुलिस द्वारा पकड़े गए 16 ऊंट की कस्टडी थाना पुलिस रामनगर से गौ ज्ञान फाउंडेशन को देने हेतु ACJM 1 न्यायालय द्वारा आदेश 7 जुलाई को जारी किया गया था। इस माल मुकदमा सम्पति की कस्टडी तभी से गौ ज्ञान फाउंडेशन के पास है। उनके द्वारा इनकी देखरेख की जा रही है और मीडिया को भी इसकी जानकारी उनके द्वारा दी गई है।

कुछ ऊटों के पैरों में रस्सी के निशान से जख्म थे, जिनकी चिकित्सा करने हेतु पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों की भी ड्यूटी लिखित में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा लगाई गई थी। ऊटों कर उपचार में फाउंडेशन और पुलिस की मदद ये चिकित्सक कर रहे थे। आज रविवार को उनमें से एक ऊंट की मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को ऊंट का पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराने और कोई लापरवाही फाउंडेशन या पशु चिकित्सक के स्तर पर हुई है, तो उसकी रिपोर्ट सोमवार तक देने हेतु निर्देशित किया है। उनको स्वयं भी मौके पर भेजा गया है। एक और ऊंट के नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पाया गया है, जिस पर उंसके इलेक्ट्रो लाइट चढ़ाया जा रहा है।

इस प्रकरण में 7 जुलाई को न्यायालय द्वारा गौ ज्ञान फाउंडेशन को ये ऊंट कस्टडी में ले कर राजस्थान शिफ्ट करने के आदेश किये गए थे जिसके क्रम में ARTO को वाहन, CVO को रास्ते का चारा, संस्था को वाहन किराया अरेंज करने के आदेश किये गए थे। संस्था ने आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया और फिर सीधे कोर्ट में प्रस्तुत हो गई। फाउंडेशन द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण ज़िला प्रशासन ने ACJM कोर्ट के आदेश का रीविजन वरिष्ठ न्यायालय में दायर कर रखा है, जिस पर वरिष्ठ न्यायालय में सुनवाई होनी है। उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।