*आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को मिली जमानत*
वाराणसी। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को मिली जमानत।सीजीएम अदालत ने मुस्कुरा हमीरपुर निवासी आरोपित मोहित तिवारी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बसंत चौबे ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रिंग रोड से मोहित तिवारी को 312 बोर के अवैध तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज किया था।




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