February 7, 2025

सुनियोजित ढंग से गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही-

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*प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 06.12.2022*

 

*सुनियोजित ढंग से गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही*

 

दिनांक 10.08.2022 को थाना कैण्ट क्षेत्र के बेतियाहाता क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से जान से मारने की नियति से श्री रामकृष्ण मिश्र को जान मारने की नियत से व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया जिससे रामकृष्ण मिश्र गम्भीर रुप से घायल हो गये तथा अभियुक्तगण भद्दी भद्दी गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते भाग गये । इलाज के दौरान घायल रामकृष्ण मिश्र उपरोक्त की मृत्यू हो गयी । जिससे आमजनमानस में भय व्याप्त हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 – 597/2022 धारा 323/307 भादवि बनाम दीपक चौहन पुत्र अरविन्द चौहान निवासी नहर रोड़ रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर 2. सूरज पुत्र छेदी निवासीगण नहर रोड़ रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर 3. प्रदीप साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलिफोन कालोनी के सामने रुस्तमपुर, बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर 4. रामानन्द पुत्र झगरू रावत निवासी हा0मु0 बेतियाहाता हनुमान मंदिर के पास थाना कैण्ट गोरखपुर स्थायी पता ग्राम मनैतापुर पोस्ट मनैतापुर तहसील मेंहदावल थाना बेलहरकला जनपद संतकबीर नगर गोरखपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/504/506/34 भादवि की बढोत्तरी करते हुए विवेचनोपरान्त मुकदमा उपरोक्त में धारा 323/307/302/504/506/34 भादवि में दिनांक 20.10.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस गैंग की इस आपराधिक कृत्य से जनता में भय व दहशत का माहौल है तथा अभियुक्तगण के इस कृत्य से आमजनमानस अपने घर से निकलने मे असुरक्षित महसूस कर रहे है । इस गैंग के लीडर व गैंग के सदस्यो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार गोरखपुर भेज दिया गया था ।

अभियुक्तगण उपरोक्त गैंग लीडर दीपक व उसके गैंग के सदस्यों सूरज व प्रदीप साहनी एवं रामानन्द के जनता में भय को देखते हुए इनके आपराधिक गतिविधियों पर पूर्ण रुपेण अंकुश लगाये जाने व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही के लिए थाना कैण्ट, जनपद गोरखपुर द्वारा जिला मजिट्रेट गोरखपुर के सम्मुख गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी थी जिसके अनुमोदनार्थ उपरान्त आज दिनांकः 06.12.2022 को कैण्ट गोरखपुर पर गैंग लीडर दीपक व सह अभियुक्तों के विरुद्ध यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 1026/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 14(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की कार्यवाही की जायेगी ।

 

*नाम पता अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास*–

*1. दीपक चौहान पुत्र अरविन्द चौहान निवासी नगर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर*

I. मु0अ0सं0 597/2022 धारा 307/323/504/34 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

II. मु0अ0सं0 673/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

 

*2. सूरज पुत्र छेदी निवासी नहर रोड रुस्तमपुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर*

*3. प्रदीप साहनी पुत्र शंकर साहनी निवासी टेलिफोन कालोनी के सामने रुस्तमपुर, बेतियाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर*

*4. रामानन्द पुत्र झगरू रावत निवासी हा0मु0 बेतियाहाता हनुमान मंदिर के पास थाना कैण्ट गोरखपुर स्थायी पता ग्राम मनैतापुर थाना बेलहरकलाकला जनपद संतकबीर नगर गोरखपुर*

I- मु0अ0सं0 597/2022 धारा 307/323/504/34 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर