May 10, 2026

वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा मामला –

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प्रयागराज

 

वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा मामला

 

ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के मामले में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई

 

जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई

 

 

हाईकोर्ट अब दो दिन बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 2:00 बजे से इस मामले में करेगा सुनवाई

 

मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से इस केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए

 

सारे रिकॉर्ड की फोटो कॉपी की प्रमाणित प्रति 19 अक्टूबर को दोपहर 2:00 बजे से पहले कोर्ट में दाखिल की जाएगी

 

हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन इस मामले में कोर्ट में पेश हुए

 

हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी की इस याचिका को खारिज किए जाने की अपील की गई

 

मस्जिद कमेटी ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी है

 

मस्जिद कमेटी की तरफ से एक बार फिर यह कहा गया है कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती

 

राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में पिछले साल याचिका दाखिल की थी

 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के जिला जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे

 

मस्जिद कमेटी ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मुकदमे को खारिज किए जाने की अपील की थी

 

कहा था कि 1991 के कानून के तहत इस मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती

 

वाराणसी के जिला जज ने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया था

 

जिला जज की कोर्ट ने राखी सिंह के केस को चलते रहने देने की मंजूरी दी थी

 

मस्जिद कमेटी ने जिला जज के इसी फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती