*प्राणघातक हमले में दो आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज*
वाराणसी। प्राणघातक हमले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश (किरण पाल सिंह ) की अदालत ने कतुआपुरा थाना कोतवाली निवासी आरोपी अभिषेक पांडे व सनूप पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध परिवादी पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया।
परिवादी अतुल पांडेय ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा 30 सितंबर 2021 को अभिषेक पांडे व अन्य सह अभियुक्तों के साथ घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट व प्राणघातक हमला करने का परिवाद दर्ज कराया था।
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