दिल्ली HC ने एक महिला को 33 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त दी।
दरअसल एक महिला का बच्चा विकलांग पैदा हो सकता था, प्रेग्नेंसी एडवांस स्टेज में थी इसलिए अस्पताल ने अबॉर्शन से इंकार कर दिया था।
इससे पहले न्यूरोसर्जन ने कहा था, “इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चा कुछ विकलांग होगा, लेकिन बच जाएगा।
बाद में महिला ने HC में अपील की थी।
HC ने कहा कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि मां की पसंद ही आखिरी है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट गर्भपात की परमिशन देता है।
FTR





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