September 21, 2026

दिल्ली HC ने एक महिला को 33 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त दी

Spread the love

दिल्ली HC ने एक महिला को 33 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त दी।

दरअसल एक महिला का बच्चा विकलांग पैदा हो सकता था, प्रेग्नेंसी एडवांस स्टेज में थी इसलिए अस्पताल ने अबॉर्शन से इंकार कर दिया था।

इससे पहले न्यूरोसर्जन ने कहा था, “इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चा कुछ विकलांग होगा, लेकिन बच जाएगा।
बाद में महिला ने HC में अपील की थी।

HC ने कहा कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि मां की पसंद ही आखिरी है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट गर्भपात की परमिशन देता है।
FTR