सुप्रीम कोर्ट पिछले साल अक्टूबर में UPSC का अंतिम प्रयास कर चुके लोगों को को एक और मौका देने की मांग पर केन्द्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर सन्तुष्ट नहीं है।
कोर्ट ने कहा – ये रूटीन हलफनामा है। एक सेकेट्री लेवल के अधिकारी की ओर से हलफनामा दायर किया जाना चाहिए था, ना कि अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की ओर से।ये फैसला उच्च स्तर पर लिया जाना चाहिए।
सरकार की ओर से ASG ने कहा कि वो नया हलफनामा दाखिल करेंगे। सुनवाई कल तक के लिए टली।
इससे पहले केंद्र सरकार कह चुकी है कि अंतिम प्रयास कर चुके लोगों को एक और मौक़ा नहीं दिया जा सकता।
इससे पहले SC ने सरकार से कहा था कि जब तक हम मामले को सुन नहीं लेते , तब तक आप इस साल के लिए नए नियम रिलीज नहीं करेगे
कोरोना के चलते पिछले साल सामान्य जीवन में पड़ी बाधा का हवाला देते हुए उम्मीदवारों ने एक और मौका देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी।
More Stories
यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 8 मई को बुलाई बड़ी बैठक –
यूपी में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान से पहले भारत-नेपाल की सीमा को किया जाएगा सील-
सीआईएसएफ की परीक्षा में पकड़े गए दो मुन्ना भाई-