*प्रयागराज*
चंदौली में जी पी रोड पटरी दुकानदारों की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप से किया इंकार,
कोर्ट ने कहा याची अधिकारियों के समक्ष पुनर्वास के लिए अर्जी दें,
जिस पर वह नियमानुसार निर्णय लें,
याची सुजीत कुमार व 25 अन्य फल सब्जी विक्रेताओं की याचिका निस्तारित,
मंडी समिति ने उन्हें सड़क पटरी पर फल सब्जी बेचने का लाइसेंस दिया है,
जबकि उन्हें दुकान हटा लेने का निर्देश दिया गया है,
अन्यथा दुकान हटाकर खर्च वसूली करने की चेतावनी दी गई है,
जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने दिया आदेश।




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