*रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को मिली जमानत*
वाराणसी। दुकान पर पहुंचकर सेल्समैन से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ठठरा, कछवां (मिर्जामुराद) निवासी आरोपित राजू यादव उर्फ मास को 50-50 हजार रुपए की जो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार विपा दुकान के अनुज्ञापी दुर्गा प्रसाद जायसवाल के मैनेजर ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की उनकी दुकान पर विकास कुमार पाठक नामक व्यक्ति सेल्समैन के पद पर कार्यरत था। 17 मई 2022 को सेल्समैन दुकान पर बैठा था। इस दौरान रात 11 बजे दुकान पर ठठरा, कछवां (मिर्जामुराद) निवासी आरोपित राजू यादव उर्फ मास पहुंचा और सेल्समैन से 15 हजार रुपए रंगदारी की मांग करने लगा। साथ ही पैसा नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दिया। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया और रात में फिर से फोन करके रंगदारी मांगने लगा और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।




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