May 25, 2026

हत्या के आरोप मे दोषी पाए जाने पर मा0 जिला न्यायालय गोरखपुर द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित-

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*हत्या के आरोप मे दोषी पाए जाने पर मा0 जिला न्यायालय गोरखपुर द्वारा 05 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित*

 

जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 26-04-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. सत्यपाल यादव 2. सुनील यादव पुत्रगण स्व0 बाबूराम यादव 3. रामानन्द पुत्र शिवकरन यादव 4. राजन पुत्र जीतन यादव 5. रामाकान्त पुत्र सम्पत यादव निवासीगण खेैरखूटा थाना झगहा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 40/10 अन्तर्गत धारा 148,149,302 भादवि0 व 7 CLA Act व 3/25 आर्मस एक्ट थाना झगहा जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एव 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

 

*जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।*