March 28, 2024

दुष्कर्म के आरोप मे दोषी पाए जाने पर मा0 जिला न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सिकन्दर को आजीवन कारावास व 50 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित-

Spread the love

*दुष्कर्म के आरोप मे दोषी पाए जाने पर मा0 जिला न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सिकन्दर को आजीवन कारावास व 50 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से किया गया दण्डित*

 

जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 26-04-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सिकन्दर पुत्र बाबूलाल सा0 गोपालगंज टोला कोईरीपुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 440/17 अन्तर्गत धारा 376,504,506 भादवि0 व3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एव 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

 

*जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।*