April 29, 2026

चर्चित जेएचवी मॉल दोहरे हत्याकांड के आरोपित को मिलीं जमानत-

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*चर्चित जेएचवी मॉल दोहरे हत्याकांड के आरोपित को मिलीं जमानत*

 

वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चर्चित जेएचवी माल में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपित किशोर अपचारी घोषित किये जाने की दशा में जमानत दे दी। अदालत ने धनगवा थाना तरारी जिला भोजपुर निवासी आरोपित रिशु उर्फ रिषभ सिंह को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया।

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन कैंट थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि जे0एच0वी0 माॅल हत्याकाण्ड 31 अक्टूबर 2018 में शामिल आरोपित रिशु उर्फ रिषभ सिंह व उसके माता-पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष कोलकाता से फर्जी जन्मप्रमाण पत्र जिसमें आरोपित की जन्मतिथि 3 अगस्त 2001 अंकित है। यह कहकर प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त घटना के वक्त नाबालिग था तथा पढा़-लिखा नहीं है।जबकि दौरान विवेचना पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि अभियुक्त हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है तथा उसके हाईस्कूल अंकपत्र पर जन्मतिथि 03/03/2000 अंकित है जिसके लिहाज से अभियुक्त घटना के समय 18 वर्ष से ऊपर था। इसके बाबत पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।

 

आरोपित रिशु उर्फ रिषभ सिंह के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि यदि जन्मप्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वो फर्जी पाया जाता है तो ऐसे मामले में न्यायालय स्वयं दं0प्र0सं0 की धारा 195 व धारा 340 के अन्तर्गत परिवाद दर्ज कर कार्यवाही कर सकता है, पुलिस किसी भी प्रकार से न तो ऐसे मामले में स्वतः कोई मुकदमा पंजीकृत करेगी और न ही विवेचना करेगी।पुलिस द्वारा बतायी गयी घटना के वक्त अभियुक्त जिला कारागार, वाराणसी में बंद था।आरोपित रिशु उर्फ रिषभ सिंह 16 नवम्बर 2018 से जेल में बंद है।