जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 16.02.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आरिफ अहमद पुत्र मोइन अहमद निवासी असकरगंज थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 199/18 अन्तर्गत धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर तीन वर्ष चार माह के कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।*

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