पुलवामा हमले के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों से मारपीट के मामले की सुप्रीम कोर्ट में शु्क्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को सुरक्षा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। भीड़ की हिंसा मामलों को देखने के लिए पहले से बने नोडल ऑफिसर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश और सुरक्षा के इंतजाम का व्यापक प्रचार हो। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली सरकार को आदेश जारी किए हैं कि कश्मीरी लोगों व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले, बॉयकॉट व अन्य घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने केंद्र को मामले में नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश दिए। राज्यों में पूर्व में भीड़ द्वारा हिंसा मामलों में नियुक्त नोडल अधिकारी ऐसे मामलों की भी समीक्षा करेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी उचित कदम उठाकर ऐसी घटनाओं को रोके।

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