June 14, 2026

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फतेहपुर ने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तितयो के परिजनों को रु0 50,000/-प्रति मृतक अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जा रहा- अमित कुमार प्रजापति

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प्रेस विज्ञप्ति

फतेहपुर 18 दिसम्बर 2021

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फतेहपुर ने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तितयो के परिजनों को रु0 50,000/-प्रति मृतक अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। पात्र लोग निम्मलिखित संलग्नकों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

● मृतक के आश्रित की पासपोर्ट साइज फोटो।

● आर0टी0पी0सी0आर0/एन्टीजन/सी0टी0 स्कैन की छायाप्रति (जिसमें कोविड-19 प्रमाणित हुआ)।

● म्रत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

●आधार कार्ड की छायाप्रति।

● आश्रित के बैंक पासबुक की छायाप्रति।

●पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र/अद्यतन परिवार रजिस्टर की सत्यपित नकल।

●म्रतक के निकटम परिजन द्वारा अन्य सभी वरिसानो से सहमति पत्र/अनापत्ति पत्र आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया जायेगा कि निकटतम परिजन को अनुग्रह धनराशि उपलब्ध कराने में अन्य वरिसानो को काई आपत्ति नही है। यदि वरिसानो में सहमति नही बनती है, तो सभी वरिसानो मे धनराशि बराबर-बराबर वितरित की जायेगी।

आवेदन हेतु सम्बंधित क्षेत्रीय लेखपाल अथवा कलेक्ट्रेट, फतेहपुर में स्थापित कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल से सम्पर्क करें। अधिक जानकारी के लिये मो0 न0 9935704532,9935634292 पर सम्पर्क कर सकते हैं।