दुमका :-(झारखंड)
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*राज्य सूचना आयोग के आदेश को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार*
🇮🇳 दुमका के जन सूचना पदाधिकारी पर राज्य सूचना आयोग के द्वारा लगाए गए जुर्माना को झारखंड हाईकोर्ट ने रखा बरकरार ।
🇮🇳 समय पर सूचना नहीं देने और समय दिए जाने के बावजूद भी राज्य सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर दुमका के एक जन-सूचना पदाधिकारी पर लगाया गया था 20 हजार रू0 का जुर्माना और हर्जाना के तौर पर 25 हजार रू0 अपीलकर्ता को भुगतान करने का पारित किया था आदेश ।
🇮🇳 राज्य सूचना आयोग के इस आदेश को प्रार्थी-सह-जन सूचना पदाधिकारी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती ।
🇮🇳 प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने किया याचिका को खारिज और राज्य सूचना आयोग के आदेश को रखा बरकरार ।
🇮🇳 अब जन सूचना पदाधिकारी को भरने पड़ेंगे 20 हजार रू0 का जुर्माना और अपीलकर्ता को देंगे 25 हजार रू0 के हर्जाने की राशि ।
🇮🇳 मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के.पी.देव की अदालत में हुई ।
🇮🇳 मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सूचना आयोग का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने अदालत में बताया आयोग के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं रहने का तथ्य ।
🇮🇳 सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दुमका के जन सूचना पदाधिकारी को राहत नहीं देते हुए राज्य सूचना आयोग के आदेश को रखा बरकरार और याचिका को किया खारिज ।
सुशील झा





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