DM मथुरा नवनीत चहल ने बताया–
मुख्यमंत्री द्वारा जन्माष्टमी पर की गई घोषणा के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई। श्री कृष्ण जन्मस्थल को पवित्र स्थल मानते हुए उसके आसपास के 22 वॉर्ड(10 किलोमीटर) को तीर्थ घोषित किया गया। इन 22 वॉर्ड में मांस, शराब की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है,इन शराब और मांस की दुकानों को यहां बंद किया जाएगा और उन्हें दूसरी जगह बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अधिसूचना जारी कर दी गई है इसलिए ये प्रतिबंध तुरंत लागू कर दिए जाएंगे।





More Stories
यूपी विद्युत नियामक आयोग ने 8 मई को बुलाई बड़ी बैठक –
यूपी में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान से पहले भारत-नेपाल की सीमा को किया जाएगा सील-
सीआईएसएफ की परीक्षा में पकड़े गए दो मुन्ना भाई-