नई दिल्ली
SC का फैसला:-
*राजनैतिक दल अपने वेबसाइट के होम पेज पर ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की जानकारी डालेंगे।
उम्मीदवार के चयन से 48 घण्टे में ये जानकारी देनी होगी
*आयोग अलग से मोबाइल ऐप बनाएगा, ताकि वोटर अपने मोबाइल फोन पर ऐसे उम्मीदवारो के बारे में जानकारी हासिल कर सके।
*चुनाव आयोग आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बारे में मतदाताओं के जानकारी के अधिकार के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा।इसके लिए एक फंड बनाया जाएगा,जिसमे अवमानना करने वालो से हासिल जुर्माना भी जाएगा
*आयोग एक अलग से सेल बनाएगा, जो कोर्ट के दिशानिर्देश की मॉनिटरिंग करेगा

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