मतदान के 48 घण्टे पूर्व एवं मतगणना प्रारम्भ होने से समाप्ति तक आबकारी अनुज्ञापन मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये रहेंगे पूर्णतया बंद
जिला मजिस्टेªट/कलेक्टर श्री भानु चन्द्र गोस्वामी ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को मतदान/मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश देता हूं कि मतदान दिवस दिनांक 15.04.2021 को मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व(दिनांक 13.04.2021 को सायं 06ः00 बजे से दिनांक 15.04.2021 की सांय 06ः00 बजे या मतदान समाप्ति तक) तथा मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक 02.05.2021 से मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किमी0 क्षेत्र में आने वाले समस्त आबकारी अनुज्ञापन मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतया बंद रखे जायेंगे। उपरोक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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