लखनऊ
यूपी सरकार ने मेडिकल में पीजी छात्रों के 10 वर्ष की सेवा को लेकर स्थिति स्पष्ट की
एमडी और एमएस के सामान्य छात्रों पर 1 करोड़ रुपए के बांड की शर्त लागू नहीं
सिर्फ सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सक को ही स्नातकोत्तर प्रवेश में लाभ लेकर 10 वर्ष सेवा देवा देना अनिवार्य
PMHS संवर्ग के मेडिकल छात्रों पर ही लागू होगी शर्त
कार्यरत चिकित्सक को सेवा के दौरान स्नातकोत्तर करने पर लागू होगा नियम
सर्विस के दौरान स्नातकोत्तर करने के बाद 10 साल सेवा ना देने पर देनी होगा एक करोड़ की धनराशि
सरकारी सेवा में ना रहते हुए एमडी,एमएस करने वाले छात्रों को नहीं देना होगा 1 करोड रुपए





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