May 26, 2026

पुलिस कप्तानों की मनमानी पर डीजीपी नाराज, बोले-दो तिहाई थानों पर इंस्पेक्टर ही होंगे थाना प्रभारी- अजय मिश्रा

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*यूपी : पुलिस कप्तानों की मनमानी पर डीजीपी नाराज, बोले-दो तिहाई थानों पर इंस्पेक्टर ही होंगे थाना प्रभारी*

 

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता

थाना प्रभारियों की तैनाती में पुलिस कप्तानों की मनमानी पर डीजीपी एचसी अवस्थी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि प्रदेश के दो तिहाई थाने जो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के लिए चिह्नित हैं, उनमें केवल इंस्पेक्टर स्तर के योग्य अधिकारियों की ही तैनाती की जाए।

 

*एक तिहाई थानों की कमान योग्य एसआई को*

 

डीजीपी ने प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। पत्र के अनुसार डीजीपी मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि थाना प्रभारियों की तैनाती में संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। कतिपय जिलों में इंस्पेक्टर स्तर के थानों पर सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है, जो कि आपत्तिजनक है। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के लिए चिह्नित दो तिहाई थानों पर सब इंस्पेक्टर स्तर के किसी अधिकारी को थाना प्रभारी के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा।

 

प्रदेश के जो एक तिहाई थाने पूर्व में सब इंस्पेक्टरों को थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किए जाने के लिए चिह्नित किए गए थे, केवल उन्हीं थानों पर योग्य सब इंस्पेक्टरों की भी तैनाती की जा सकती है। इन थानों पर दक्ष, सशक्त एवं उपयुक्त सब इंस्पेक्टरों की भी तैनाती पर विचार किया जा सकता है, जिससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सब इंस्पेक्टरों का मनोबल बढ़ाया जा सके तथा अन्य सब इंस्पेक्टर स्तरीय अधिकारियों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

 

*तैनाती में आरक्षण का पालन करने की हिदायत*

 

डीजीपी ने कहा है कि यदि किसी थाने पर एक से अधिक इंस्पेक्टरों की तैनाती की जाती है तो यह ध्यान रखा जाए कि वरिष्ठतम अधिकारी को ही प्रभारी निरीक्षक बनाया जाए। किसी भी थाने में सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को थाना प्रभारी बनाए जाने की दशा में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की तैनाती उसके अधीनस्थ न की जाए। डीजीपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है कि अनुमोदित सूची के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की नियुक्ति न करते हुए सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जिलों में थानाध्यक्षों व प्रभारी इंस्पेक्टरों की तैनाती में अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ी जाति को आरक्षण देने के संबंध में 18 जुलाई 2007 को जारी शासनादेश का भी पालन करने को कहा है।